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हमारे देश के लघु व्यापारियों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना को प्रांरभ किया गया है। इस योजना को व्यापारीयो एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेशंन योजना (National Pension Scheme for Traders & Self Employed Persons Yojana) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वैच्छिक और अशंदायी पेशंन योजना है जिसके तहत नामाकंन करवाने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000 रूपये की मासिक पेशंन प्रदान की जाती है।
इस तरह से इस योजना को शुरू करने का मकसद देश के छोटे स्तर के व्यापारी एवं स्वनियोजित व्यक्तियों को बुढ़ापे की सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो चलिए आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको व्यापारी एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेशंन योजना – पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना की जानकारीया प्रदान करते है।
योजना का पूरा नाम | पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना |
किसके द्वारा लॉन्च की गई | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी |
सबंधित विभाग | श्रम एवं रोजगार मत्रांलय |
योजना का उद्देश्य क्या है | लघु व्यापारीयो एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों को पेशंन देना |
योजना के लाभार्थी | हमारे देश के लघु व्यापारी भाई बहन |
कितनी पेशंन दी जाएगी | न्यूनतम 3000 रूपये मासिक |
ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक | maandhan.in/vyapari |
National Pension Scheme for Traders & Self Employed Persons

पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक एवं अशंदायी, राष्ट्रीय पेशंन योजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य देश के लगभग 3 करोड़ लघु व्यापारीयो एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर न्यूनतम 3000 रूपये मासिक बुढ़ापा पेशंन देना है। जिससे कि लघु व्यापारीयो की सामाजिक सुरक्षा की जा सके। PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के तहत सरकार द्वारा बराबर का अशंदान दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश योजना के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति लाभार्थी का जीवनसाथी (पति या फिर पत्नी) 50% पेशंन का हकदार होगा।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य [National Pension Scheme Objectives]
लघु व्यापारी एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेशंन योजना को शुरू करने का सरकार का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है क्योकि आप सभी जानते है कि इस योजना से पूर्व सरकार द्वारा पीएम किसान मानधन योजना व पीएम श्रमयोगी मानधन योजना को लॉन्च किया गया था ऐसे में सरकार किसानों व श्रमिकों के साथ-साथ देश के छोटे व्यापारीयो व कारोबारीयों को भी सुरक्षा प्रदान करना चाहती है जिससे उन्हे बुढ़ापे में किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ना पड़े। National Pension Scheme के तहत जब लाभार्थी 60 साल की आयू पूरी करता है तो सरकार द्वारा उसे न्यूनतम 3000 रूपये प्रतिमाह पेशंन का लाभ दिया जाएगा। इस पेशंन की सहायता से छोटे व्यापारीयो को बुढ़ापे में अपनी वित्तिय जरूरतों की पूरा करने में सहायता मिलेगी एवं वे आत्मनिर्भर बनेगे।
राष्ट्रीय पेशंन योजना की मुख्य विशेषताए [Key Features of PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana]
- पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना (PMLVMY) एक सरकारी राष्ट्रीय पेशंन योजना है।
- National pension scheme के मैच्युरिटी अर्थात् 60 वर्ष की आयु पर लाभार्थी न्यूनतम 3000 रूपये मासिक पेशंन का हकदार होगा।
- यह योजना देश के उन सभी असगंठित क्षेत्र के श्रमिको को समर्पित है जो कि देश की जीडीपी में अपना 50 प्रतिशत तक का योगदान देते है।
- इस स्वैच्छिक व अशंदायी राष्ट्रीय पेशंन योजना के तहत 18-40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 55-200 रूपये का मासिक अशंदान जमा कराना होगा।
- यह अशंदान तब तक जमा कराना होगा जब तक आवेदक लाभार्थी 60 साल की आयु पूरी न कर ले।
- जब लाभार्थी योजना के तहत 60 साल की आयु को पूर्ण करता है तो उसके बाद वह पेशंन राशि के लिए दावा कर सकता है।
- जिसके बाद लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह एक निश्चित पेशंन की रकम जमा की जाएगी।
- इस राष्ट्रीय पेशंन योजना के तहत पेशंन का भुगतान एलआईसी (LIC) के द्वारा किया जाएगा।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ-राष्ट्रीय पेशंन योजना के तहत लाभार्थी
- स्वरोजगार करने वाले व्यापारी
- दुकानो के मालिक
- खुदरा व्यापारी
- चावल मिल के मालिक
- तेल मिल के मालिक
- कार्यशाला मालिक
- कमीशन एजेंण्ट
- अचल संपत्ति के दलाल
इसके अलावा छोटे होटल, रेस्तरा व समान व्यवसाय वाले अन्य व्यापारियों के रूप मे काम कर रहे है वो सभी इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ ले सकते है मगर इसके लिए उनका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रूपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में आयु के आधार पर मासिक योगदान की राशि (PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana Permium Chart)
Entery Age Specific Monthly Contribution in PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana
देश के लघु व्यापारीयो एवं स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेशंन योजना अर्थात् पीएम लघु व्यापारी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु में पेशंन प्राप्त करने के लिए आपको हर माह कुछ योगदान देना होगा। यह आवेदक की आयु पर निर्भर करता है कि उसे कितना अशंदान जमा करवाना होगा। लेकिन जितना आवेदन अशंदान जमा कराएगा उतना ही अशदान केन्द्र सरकार की ओर से भी जमा कराया जाएगा। यानि कि इस योजना में आवेदक एवं सरकार का प्रीमियम योगदान 50-50 प्रतिशत रहेगा।
यानि कि मान लेते है कि अगर आवेदक की उम्र 20 साल है तो उसे हर माह 60 रूपये का प्रीमियम जमा करना होगा और 60 रूपये ही सरकार की ओर से जमा किए जाएगे। इस प्रकार आपके पेशंन अकांउट में प्रतिमाह 120 रूपये की रकम जमा हो जाएगी। इस तरह आपको 60 साल की आयु पूरी करने तक अशंदान जमा कराना होगा।
आइये आपको नीचे दी गई चार्ट की सहायता से बताते है कि PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के तहत किस उम्र के व्यक्ति को कितने रूपये का अशंदान जमा करना होगा।
Entry Age in Years | Superannuation Age | Member’s Monthly Contribution | Central Govt’s Monthly Contribution | Total Monthly Contribution |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana Registration 2022
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए पात्रता (National Pension Scheme Eligibility Criteria)
- 18-40 वर्ष की आयु वाले व्यावसायी इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- स्व-नियोजित दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी एवं अन्य व्यापारी योजना के तहत पात्र होगे।
- वही कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये तक ही हो। टर्नओवर इस राशि से अधिक होने पर लाभ नही दिया जाएगा।
- आवेदक व्यक्ति/व्यापारी केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), NPS, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सदस्य न हो।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना-दस्तावेज सूची
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास कुछ कागजात होना आवश्यक है जिनके आधार पर आवेदन किया जा सके।
- आधार कार्ड संख्या
- बैंक खाता नबंर IFSC कोड सहित
- आवेदक का पासपोर्ट फोटो
- वैध मोबाइल नबंर
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Pm Laghu Vyapari Mandhan Yojana Online Application Form)
जो भी व्यापारी इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन करवा सकते है इसके अलावा आप खुद से भी मानधन पोर्टल पर जाकर इस योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है। यदि आप स्वयं इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहत तो इसके लिए आपको हमारे दिए जा रहे तरीके को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है इसके लिए इस डाइरेक्ट लिंक maandhan.in/vyapari पर जाये।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लघु व्यापारी मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएगे।
- इस तरह से योजना का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।

- आवेदन फॉर्म के लिए अब आपको Click here to apply now के बटन पर क्लिक करना है।
- फिर नए पेज में आपके सामने ओर दो विकल्प आ जाएगे। Self Enrollment और CSC VLE का।
- अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर के तहत आवेदन करवा रहे है तो उस स्थिति में सीएसी को चुनना होगा।
- परन्तु यदि आप खुद से पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में आवेदन कर रहे तो फिर आपको Self Enrollment के लिंक पर चले जाना है।

- यहा पर हम आपको खुद से आवेदन करना बता रहे है इसलिए हमने यहा पर सेल्फ एनरोलमेंट के लिंक पर क्लिक किया है।
- जिसके बाद आपके समक्ष इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने मोबाइल नबंर भरने को कहा जाएगा।

- आपकेा इस खाली बॉक्स में अपना मोबाइल नबंर भरना होगा।
- मोबाइल संख्या भरने के बाद आपको Proceed पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके मोबाइल नबंर पर एक एसएमएस आएगा। आपको इस ओटीपी को भरकर सबमिट करना होगा।
- ओटीपी वेरिफाई होने के बाद आपके सामने इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी जा रही सभी जानकारीयों को भरना होगा।
- बाद में आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- इस तरह से आप पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना (PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana) में स्वयं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana में सीएससी के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया | Application form process throught Common Service Center
ऊपर हमने आपको इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को विस्तार से बताया था इसके अलावा आप अपने किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है। Pm Laghu Vyapari Mandhan Yojana के तहत आवेदन हेतु सरकार द्वारा 3.25 लाख सीएससी सेंटरो का निर्धारिण करा गया है।
- इस योजना में सीएससी के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी CSC सेंटर पर चले जाना है।
- इसके बाद आपको उस केन्द्र से इस योजना का आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म मिलने के बाद आपकों इस फॉर्म में पूछी गई सभी की सभी जानकारीयों को बड़ी सावधानीपूर्ण तरीके से भरना है।
- इसके अलावा आपके सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी को इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- फिर आपको इस आवेदन फॉर्म को कॉमन सर्विस सेंटर के एजेंट को जमा करवाना होगा।
- बता दे कि आवेदन के समय आपको इस योजना के तहत लगने वाली पहली प्रीमियम का कैश भुगतान भी करना होगा।
- इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तथा आपको इस योजना के तहत एक पेशंन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस कार्ड में एक यूनिक नबंर दर्ज होगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
- इस तरह से आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से National Pension Scheme for Traders & Self Employed Persons Yojana में आवेदन कर सकते है।
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PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana FAQs
Q. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन (PMLVMY) योजना क्या है?
Ans. पीएम लघु व्यापारी मानधन पेशंन योजना एक राष्ट्रीय पेशंन योजना है जिसकी शुरूआत केन्द्र सरकार के द्वारा करी गई है। इस योजना के तहत देश के लघु व्यापारीयो एव स्वरोजगारीयों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने पर कम से कम 3000 रूपये की मासिक पेशंन प्रदान करवाई जाएगी।
Q. PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के लिए आवेदक की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए?
Ans. लघु व्यापारीयों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेशंन योजना में आवेदन हेतु व्यापारी की उम्र 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Q. पीएम लघु व्यापारी मानधन पेशंन योजना के तहत लाभार्थी को कितने रूपये की पेशंन प्रदान की जाएगी?
Ans. PMLVMY के तहत लाभार्थी को योजना की परिपक्वता पर न्यूनतम 3000 रूपये की मासिक पेशंन का लाभ प्रदान किया जाएगा यानि कि साल के 36000 रूपये पेशंन प्रदान की जाएगी।
Q. PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana में लाभार्थी को कितने रूपये का प्रीमियम जमा करना होता है?
Ans. पीएम लघु व्यापारी मानधन पेशंन योजना के तहत नामांकन करने वाले व्यक्ति को अपनी आयु के आधार पर 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम (अशंदान) जमा कराना होता है उदाहरण के लिए यदि आपकी आयु आज 18 वर्ष है तो आपकाे हर महिने 55 रूपये का प्रीमियम चुकाना होगा। इसके अलावा इतना ही प्रीमियम सरकार द्वारा आपके खाते में जमा कराया जाएगा।
Q. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का प्रीमियम चार्ट कैसे चेक करे?
Ans. यदि आप PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana Premium Chart देखना चाहते है तो हमने आर्टिकल में आपको प्रीमियम चार्ट प्रदान कर दिया है या फिर आप इस योजना की अधिकारीक वेबसाइट पर भी इस चार्ट को देख सकते है।
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