Madhya Pradesh Solar Pump Yojana Application Form 2021|मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | एमपी सोलर पंप अनुदान योजना फॉर्म | MP Solar Pump Yojana in Hindi
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना:- प्यारे दोस्तों आप जानते है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ऐसे में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई सारी किसान हितैषी योजनाए चलाई जाती है। आज इस आर्टिकल में हम एक ऐसी ही किसान योजना के बारे में बात करने जा रहे है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। इस योजना का शुभांरभ मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के किसान भाइयों को अपने खेतों में सिचांई करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान पर सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। ऐसे में यदि आप एक किसान है व मध्यप्रदेश में निवास करते है तो फिर MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana के बारे में हर छोटी-बड़ी डिटेल पढ़ने के लिए आप इस पोस्ट के साथ बने रहे।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना के तहत राज्य के किसानों को अनुदान पर सोलर पंप प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 सालो में कुल 2 लाख सोलर पंपो की स्थापना करने का उद्देश्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत पात्र किसान आवेदक को अनुदान पर सोलर पंप खरीद करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Solar Pump Yojana में अनुदान पर सोलर पंप खरीदने के लिए पात्र किसान योजना की वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का फायदा उठा सकते है।
एमपी सोलर पंप योजना आरंभ करने का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी भलि-भांति जानते है कि खेतो में अच्छी पैदावार करने के लिए बेहत्तर सिचांई का होना जरूरी है सिचांई के बिना अच्छी पैदावार की उम्मीद नही की जा सकती है परन्तु किसानो द्वारा अधिकाशंतया सिचांई करने में डीजल पंपो का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी लागत बहुत अधिक होती है एवं प्रदूषण भी फैलता है। किसानो को इस समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (Mukhyamantri Solar Pump Yojana) को शुरू किया गया है। इसके अलावा इस योजना का मकसद किसानों विद्युत कपंनियों को होने वाली हानि को कम करना, किसानो की लागत कम करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना है।
Mukhyamantri Solar Pump Yojana ऑनलाइन आवेदन
प्रदेश के किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके सिचांई हेतु अनुदान पर सोलर पंप का लाभ ले सकते है। इस योजना की मदद से किसानों को सिचांई में लगने वाली लागत अर्थात् बिजली के बिलो आदि से छुटकारा मिलेगा। Mukhyamantri Solar Pump Yojana के तहत कुल 25 हजार आवेदन पत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में अभी तक योजना के अन्तर्गत 20,124 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है जिनमें से कुल 14,285 आवेदन पत्रों को सबंधित विभाग के द्वारा स्वीकृति दी गई है।
एमपी सोलर पंप अनुदान योजना का क्रियान्वयन
मध्यप्रदेश राज्य के जो भी किसान इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता रखते है वो सभी योजना की अधिकारीक वेबसाइट पर दिए गए दिशा-निर्देशो को पढ़कर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्रों को सबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। प्राप्त हुए समस्त आवेदन पत्रों में से हितग्राही कृषकों का चयन किया जाएगा। जिसकी सूचना कृषक को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा चयनित किसान हितग्राही को दी जाएगी। जिसके पश्चात् राशि प्राप्त होने के लगभग 120 दिनो के भीतर सोलर पंप स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाएगा हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस समय-सीमा में वृद्धि की जा सकती है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लाभ
- इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को अपने खेतो में सिचांई करने के लिए अनुदान पर सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5 वर्षो में 2 लाख सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- योजना के तहत साेलर पंप लगवाने हेतु भारत सरकार व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
- अब किसानो को अपने खेतो की सिचांई करने के लिए बिजली के बिल या फिर डीजल आदि खरीदने की जरूरत नहीं होगी जिससे किसानो की लागत में कमी आएगी।
- MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana के तहत अविद्युतीकृत इलाको में भी किसान सौर ऊर्जा की मदद से खेतो की बेहत्तर सिचांई कर पाएंगे।
- इस योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित सिचांई को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे किसानो को कम लागत पर अधिक फायदा होगा एवं किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।
अनुदान पर सोलर पंप का मूल्य एवं प्रकार
Madhya Pradesh Solar Pump Scheme के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगवाने के लिए कितने रूपये का अशंदान जमा करना होगा उसकी जानकारी निम्नलिखित है।
सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार | हितग्राही किसान अशंदान की राशि |
1 एचपीडीसी सबमर्सिबल | 19,000 रूपये |
2 एचपीडीसी सरफेस | 23,000 रूपये |
2 एचपीडीसी सबमर्सिबल | 25,000 रूपये |
3 एचपीडीसी सबमर्सिबल | 36,000 रूपये |
5 एचपीडीसी सबमर्सिबल | 72,000 रूपये |
7.5 एचपीडीसी सबमर्सिबल | 1,35,000 रूपये |
7.5 एचपीएसी सबमर्सिबल | 1,35,000 रूपये |
10 एचपीडीसी सबमर्सिबल | 2,17,840 रूपये |
10 एचपीएसी सबमर्सिबल | 2,17,250 रूपये |
Madhya Pradesh Mukhyamantri Solar Pump Scheme के दिशा-निर्देश
- योजना के तहत केवल अनुदान पर प्राप्त सोलर पंप का इस्तेमाल केवल सिचांई के लिए किया जा सकेगा व इसका विक्रय अथवा हस्तांतरण नही किया जा सकेगा।
- मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना के तहत आवेदक को सत्यापित करना होगा कि उसके पास सिचांई का स्थायी स्त्रोत है तथा सोलर पंप को आवश्यक जल भडांरण की आवश्यक्ता अनुरूप इस्तेमाल किया जाएगा।
- इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पंप को स्थापित करवाने की सहमति प्रदान करनी होगी।
- Mukhyamantri Solar Pump Yojana के तहत आवेदन के समय निर्धारित 5000 रूपये पंजीकरण शुल्क मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के फेवर में ऑनलाइन जमा करानी होगी। राशि जमा नही करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- योजना के तहत चयनित होने पर कृषक को शेष राशि आनलाइन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को जमा करवानी होगी।
- राशि प्राप्त करने के बाद लगभग 120 दिनों की अवधि में सोलर पंप स्थापित करने का काम पूरा कर दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत किसान को अनुदान पर सोलर पंप इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे / बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाने पर उस पर कोई अनुदान नही दिया जाएगा।
MP Solar PMaump Yojana की पात्रता
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अन्तर्गत सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास खेती करने के लिए अपनी स्वंय की कृषि भूमि का होना आवश्यक है।
- योजना के तहत साेलर पंप का उपयोग किसान द्वारा केवल सिचांई के लिए ही किया जाएगा।
- Mukhyamantri Solar Pump Yojana के अन्तर्गत किसान आवेदक को साेलर पंप स्थापित करवाने की परमिशन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लेनी होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खेती भूमि पर पहले से कोई सोलर पंप लगा नहीं होना चाहिए।
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज का फोटो
- वैध मोबाइल संख्या
एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
जो किसान MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana के अन्तर्गत सभी पात्रता एवं मानदण्डों को पूरा करते है वो सब्सिडी पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए नीचे दिए बिन्दुओ को फोलो करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है।
- अनुदान पर सोलर पंप हेतु आवेदन करने के लिए किसान को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको सबसे ऊपर नवीन आवेदन करे का विकल्प दिखेगा जिस पर आपको click करना होगा।

- नवीन आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करते ही नई विण्डों में आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर किसान को अपना मोबाइल नबंर भरना होगा। मोबाइल नबंर दर्ज करने के बाद OTP भेजे पर क्लिक करे।
- जिसके बाद आपको मोबाइल नबंर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसके बाद आपको इस ओटीपी को खाली बॉक्स में भरकर वेरिफाई करना होगा।
- ओटीपी सत्यापित होने के पश्चात् नए पेज पर कृषक को अपनी कुछ सामान्य जानकारीया जैसे नाम, पिता-पति का नाम, लिंग, मोबाइल नबं, ईमेल आईडी एवं पूर्ण पता पिन कोड के साथ दर्ज करना होगा।

- फिर Next बटन पर क्लिक करने के बाद कृषक को ई-केवाईसी करनी होगी। इसके लिए ओटीपी या बायोमेट्रिक दोनो मे से किसी एक आप्शन की मदद से e-Kyc पूर्ण करना होगा। इसके बाद Next बटन पर क्लिक करे।
- अगले पेज पर आवेदक कृषक को अपनी बैंक की डिटेल जैसे बैंक खाता नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड व अन्य जानकारीया दर्ज करनी होगी।

- फिर से Next बटन पर click करने के बाद किसान को समग्र आईडी तथा परिवार आईडी की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद अपनी जाति का चयन करके स्वप्रमाणित घोषणा को Tick करना होगा।

- इसके बाद किसान को अपनी जमीन के खसरे को चुनना होगा जिस पर सोलर पंप लगाया जाना है। अगर किसान की खसरे की जानकारी आधार से लिंक नही है तो उस स्थिति में अन्य खसरे चुने की मदद से खसरे की जानकारी प्रदान करनी होगी।

- सबसे अन्त में कृषक को सोलर पंप की जानकारी प्रदान करनी होगी। एवं साेलर पंपिग सिस्टम के प्रकार का चयन करना होगा।

- सभी जानकारीयो को ध्यानपूर्वक चेक करने के बाद आपको योजना के तहत शर्तो एवं भरी गई जानकारी की सत्यता संबधी स्वघोषणा वाले Checkbox पर क्लिक करना होगा।
- सबसे अन्त में आपको कृप्या जानकारी जांच कर आवेदन सुरक्षित करे पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद योजना के तहत पंजीकरण शुल्क पेज आ जाएगा।
- आवेदन सुरक्षित करने के बाद कृषक को योजना 5000 रूपये के पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। पेमेंट पूर्ण होने के बाद आवेदनकर्त्ता को एक आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा।
- इस तरह से आप मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (Mukhyamantri Solar Pump Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
आज की इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के बारे मे जरूरी जानकारी प्रदान की है। अगर पोस्ट मे बतायी गयी जानकारी आपको पसंद आयी हो तो इसे सभी के साथ शेयर करे। अगर आपके मन मे कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। इसके अलावा यदि आप MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana से जुड़ी अधिकजानकारी के लिए आप राज्य सरकार के परिवहन विभाग ऑफिशियल वेबसाइट (https://cmsolarpump.mp.gov.in/) पर जाए।
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