आज के लेख मे हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगे। आप सभी जानते है कि अधिकाशंतया लोगो को बहुत सी सरकारी योजनाओ की जानकारी नही होती है जिसके चलते वे योजना का लाभ नहीं ले पाते है। ऐसे मे हमारी कोशिश यही है कि हम आप सभी तक सरकारी योजना की जानकारी को पहुचाये। Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana (MYSY) के अन्तर्गत राज्य में गरीब परिवारो की बेटियों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति, सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवार, सभी वर्गो की विधवा/बेसहारा तथा अनाथ लड़कियो, महिला खिलाड़ी तथा समाज के सभी वर्ग जिनके वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम हो अथवा अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि हो। ऐसे सभी लाभार्थियो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
अगर आप हरियाणा विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली वित्तिय सहायता का लाभ लेने के इच्छुक है तो आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। योजना के तहत विवाह हेतु अनुदान राशि का लाभ लेने के लिए आवेदक सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
हरियाणा सरकार द्वारा गरीब वर्गो की बेटियो के विवाह हेतु चलाई गई इस योजना के तहत बेटियो की शादी हेतु ₹ 11 हजार से लेकर ₹ 51,000 तक की वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है। केवल हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर इसका लाभ ले सकते है। इस योजना के तहत पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटिया इस योजना के तहत लाभ ले सकती है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यागंजन व्यक्तियो को भी इस योजना के तहत कवर करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी को जो आर्थिक मदद दी जाएगी वह सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउटं में ट्रांसफर की जाती है।
Key Highlights of Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Scheme
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना / MVSY Scheme |
किसके द्वारा आरंभ | हरियाणा सरकार |
योजना का उद्देश्य | गरीब परिवारो की बेटीयो को विवाह हेतु अनुदान प्रदान करना |
सबंधित विभाग | अनुसूचित जातिया एवं पिछडे़ वर्ग कल्याण विभाग |
अधिकारीक वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in/ |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा को शुरू करने का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते है कि बहुत से माता पिता आर्थिक रूप से इतने गरीब होते है कि वे अपनी बेटियो का विवाह तक नही कर सकते। जिससे कही न कही उन्हे अपनी बेटी की शाादी की चितां खायी रहती है। ऐसे में प्रदेश के गरीब परिवारो की पात्र लड़कियो/महिलाओ को शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana को चलाया गया है। इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि की सहायता से गरीब परिवारो को अपनी बेटियो का विवाह करने में सहायता मिलती है। इस तरह यह योजना गरीब परिवारो की बालिकाओ का सम्मान करने तथा उनका विवाह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान की राशि
MVSY योजना के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा लाभार्थीयो को अनुदान की राशि किस्तो के जरिए दी जाती है। योजना के तहत अलग-अलग वर्ग के आधार पर अलग-अलग धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है जो कि निम्नलिखित है-
- अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति हेतु धनराशि (बीपीएल) – इस योजना के तहत इन वर्गो की बेटियो को शादी विवाह हेतु ₹ 51,000 रूपये अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिसमें ₹ 46,000 रूपये लड़की की शादी के पहले तथा 5000 रूपये शादी के उपरान्त विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के 6 महिनो के भीतर प्रदान किए जाते है।
- सभी वर्गो की विधवा/बेसहारा महिलाए तथा अनाथ लड़कियो के लिए अनुदान राशि – योजना के तहत विधवा, बेसहारा महिला तथा अनाथ लड़कियो को विवाह हेतु ₹ 51 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है इस राशि में से ₹ 46 हजार शादी के समय तथा बाकी के ₹ 5 हजार शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के छ महिने के भीतर दिए जाते है।
- महिला खिलाड़ी – इस वर्ग के तहत बेटी के विवाह हेतु कुल ₹ 31,000 रूपये का अनुदान देय होता है। इस वर्ग के तहत लाभ लेने के लिए किसी तरह की जाति या आय सबंधी कोई बंधन नही है।
- सामान्य एवं पिछड़े वर्ग (BPL) – इस श्रेणी के आवेदको को योजना के तहत अनुदान के रूप में ₹ 11,000 की सहायता प्रदान की जाती है।
- समाज के सभी वर्ग जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि या 1 लाख से कम वार्षिक आय के लिए अनुदान राशि – इन्हे योजना के तहत बेटी के विवाह के लिए कुल ₹ 11,000 रूपये का लाभ दिया जाता है। इस अनुदान राशि में से ₹ 10 हजार रूपये विवाह पर तथा शेष धनराशि शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र सबमिट करने के 6 माह के भीतर प्रदान किए जाते है।
- सामूहिक विवाह – इन्हे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ₹ 51,000 रूपये की सहायता राशि का लाभ दिया जाता है। यह सहायता धनराशि ₹ 46 हजार तथा ₹ 5 हजार रूपये की दो किस्तो के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- दिव्यांगजन – इस योजना के विवाह करने वाले युवक-युवती दोनो दिव्यांग होने पर ₹ 51,000 रूपये की धनराशि दी जाती है। वही अगर दोनो में से कोई एक दिव्यागंजन है तो उस स्थिति मे ₹ 31,000 रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए आवश्यक पात्रता
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रताओ का होना आवश्यक है-
- लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
- इस योजना में एक परिवार से केवल 2 लड़किया ही इस योजना का लाभ ले सकती है।
- परिवार की वार्षिक आय रूपये 1 लाख से अधिक नही होनी चाहिए (खिलाड़ी वर्ग को छोड़कर)
- विधवा अथवा तलाक शुदा महिलाए भी हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ ले सकती है।
हरियाणा विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजो की सूची
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। सभी दस्तावेजो की सूची इस प्रकार है-
- वर तथा वधु का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति का प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता का विवरण
- आधार कार्ड
- शादी का कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय का प्रमाण-पत्र
- निवास का प्रमाण-पत्र
- लड़के तथा लड़की का फोटोग्राफ
- वैध मोबाइल नम्बर
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- तलाक सबंधी दस्तावेज (तलाकशुदा महिला)
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
जो भी आवेदक Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो उन्हे इन सभी स्टेपो को फॉलो करना होगा-
- ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने कम्प्यूटर में अन्तोदय सरल पोर्टल की अधिकारीक वेबसाइट को ओपन करे।
- अधिकारीक वेबसाइट पर आने के बाद आपको होम पेज पर अपने लाॅगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। जैसा कि नीचे Screeshot में दिखाया गया है।

- अगर आप हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर पहले से पंजीकृत उपयोगकर्त्ता नही है तो फिर आपको New User? Register Here पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- इस फॉर्म में अब आपको सभी जानकारीया जैसे कि आपका नाम, ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, राज्य, पासवर्ड आदि भरकर Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।

- जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेगे तो पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जिसके बाद आपको अपने उपयोगकर्त्ता आईडी एवं पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आपको Apply For Services अनुभाग के तहत View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अगले चरण में आपको सर्च बॉक्स में इस योजना का कोई भी कीवर्ड टाइप करके सर्च करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के नाम से ऑप्शन आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Application Form का पेज ओपन हो जाएगा।

- इस पेज पर अब आपको I Have Family ID बॉक्स को सिलेक्ट करके अपनी परिवार आईडी संख्या डालनी होगी।
- अगर आपके पास अपनी फैमिली आईडी नही है या फिर आप भूल गए हो तो आपको सबसे पहले अपनी परिवार आईडी संख्या Create करनी होगी।
- फैमिली आईडी दर्ज करने के बाद आपको Member Details के विकल्प में उस सदस्य का नाम सिलेक्ट करना होगा जिसके नाम से आवेदन फॉर्म भरना है।
- फिर आपके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे आपको सत्यापित करना होगा।
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में समस्त जानकारीया जैसे कि Personal Details, Additional Details तथा Bank Details of Bride’s Parents/Guardian इत्यादि दर्ज करे।
- अगले स्टेप में आपको आवेदक के हस्ताक्षर तथा आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- अब नये पेज पर आपको Attach Annexure पर क्लिक करे समस्त दस्तावेजो को अपलोड करना होगा।
- जिसके पश्चात् आपको इस फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर Acknowledgement Receipt प्राप्त हो जाएगी। जिसे आपको अपने पास सुरक्षित करना होगा।
- इस प्रकार से दोस्तो आप हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के आवेदन की स्थिति पता करने की प्रक्रिया
- Haryana Vivah Shagun Yojana के तहत आवेदन की स्थिति पता करने के लिए सबसे पहले saralharyana.gov.in पोर्टल पर विजिट करे।
- इसके बाद विवाह शगुन योजना के आवेदन की स्थिति को Track करने के लिए होम पेज पर दिए गए विकल्प Track Application Online पर क्लिक करे।
- क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति पता करने के लिए आपके सामने इस तरह से एक नया पेज खुलेगा।

- यहा पर आपको अब कुछ जानकारीया जैसे कि सबंधित विभाग, योजना का नाम तथा एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी भरनी होगी।
- सभी जानकारीयो को भरने के बाद आपको Check Status के बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद एमवीएसवाई स्कीम के आवेदन का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर होगा।
एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति कैसे पता करे?
- पंजीकृत मोबाइल नम्बर से अपने आवेदन की स्थिति पता करने के लिए SARAL टाइप करे तथा इस मैसेज को 7738299899 पर भेजे।
- किसी भी मोबाइल नम्बर से आवेदन/टिकट की स्थिति जानने के लिए SARAL<Space><Application ID/Ticket No> टाइप करे तथा 7738299899 पर Send करे।
- मोबाइल से एसएमएस भेजने के बाद आपको आवेदन की स्थिति अथवा टिकट की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Helpline Number
आज के लेख के माध्यम से हमने आप तक हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी पहुचाने की कोशिश की है। यदि आपको इस योजना के तहत अभी भी किसी तरह की समस्या आती है तो आप विभाग के हेल्पलाइन नम्बर अथवा ईमेल पर सपंर्क कर सकते है जो कि निम्नलिखित है-
- Helpline Number: 0172-3968400
- Email Id: [email protected]
केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तमाम तरह की योजनाओ की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे Facebook Page को भी Like कर सकते है। साथ ही आपसे निवेदन है कि किसी भी योजना के तहत आवेदन करने से पहले आप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त करे। धन्यवाद